रायपुर: प्रदेश के सभी जिलों में करीब 15 मई तक लॉकडाउन के लिए राज्य सरकार ने जिला कलेक्टर्स को गाइडलाइन जारी की है, इसी के अनुसार जिले के कलेक्टर्स अपने जिलों में लॉकडाउन लागू करेंगे।
रायपुर और दुर्ग जिलें कुछ अतिरिक्त सेवाओं को छूट दी गई है। वहीं, प्रशासन ने बैंक, रजिस्ट्री कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खुलेंगे। साथ ही लॉकडाउन के दौरान डाक सेवाओं को भी छूट दी गई है। कुछ ऐसी सेवाएं भी हैं जिनकी अनुमति प्रदेश के किसी भी जिले में नहीं होगी।
इन सेवाओं को रहेगी छूट
- कृषि क्षेत्र – बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि यंत्रों की दुकानों और उनकी मरम्मत के लिए दुकानें / गोदाम खोलना। उर्वरक ट्रकों की आवाजाही।2. किराना दुकानें खुल सकती हैं (लेकिन मौहल्लों में केवल स्वतंत्र प्रतिष्ठान, और मॉल और सुपरमार्केट में नहीं)
- शारीरिक रूप से दुकानें खोलने के बिना, केवल होम डिलीवरी के माध्यम से दैनिक जरूरतों / प्रावधान स्टोर (मौहल्ले और सुपरमार्केट में उन लोगों के लिए स्वतंत्र प्रतिष्ठान जिनके पास नहीं हैं)
- बैंकों और डाकघरों को 50% जनशक्ति के साथ खोलने के लिए – केवल व्यापार लेनदेन के लिए, सभी प्रकार के व्यवसायों के लिए।
- डाक / डाक सेवाओं के लिए कूरियर सेवाएं (ई-कॉमर्स के लिए नहीं)
- इलेक्ट्रीशियन / प्लंबर एसी, कूलर, सैनिटरी फिटिंग की घरेलू सेवाओं / मरम्मत के लिए। इसके अलावा उनकी मरम्मत की दुकानें।
- एसी, पंखे, कूलर (बिना दुकानें खोले) की होम डिलीवरी।
- पेट्रोल पंप – सभी उद्देश्यों के लिए खोलना, और बिना समय की पाबंदी के।
- गैस एजेंसियां - खोलना।
- पोल्ट्री, मांस, अंडा, दूध, डेयरी और डेयरी उत्पादों की दुकानें।
- आटा मिल्स (अता चाकी)।
- रजिस्ट्री कार्यालय खोलने के लिए, न्यूनतम कर्मचारियों और टोकन प्रणाली (50% कर्मचारियों के साथ, पिछले साल की तरह)।
- अन्य केवल ऑनलाइन होम डिलीवरी की अनुमति है।
- फल और सब्जी के तोले, फेरी करते हुए।
- सभी श्रम गहन कार्य और सभी साइट पर काम करता है – पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, पीएचई, वन, पी एंड आरडी / आरईएस / मनरेगा, आदि से संबंधित।