रायपुर। 240 प्राइवेट स्कूलों की मान्यता खत्म करने के DEO के आदेश पर शिक्षा विभाग ने रोक लगा दी है। डीपीआई जितेंद्र शुक्ला ने अपने आदेश में दो टूक कहा है कि कार्रवाई एकतरफा और नियमानुकुल नहीं की गयी है, लिहाजा इस आदेश को निरस्त किया जाता है।
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आपको बता दें कि 18 जनवरी को तत्कालीन रायपुर डीईओ ने फीस निर्धारण मामले में निर्देशों की अनदेखी करने वाले 240 प्राइवेट स्कूलों की मान्यता रद्द करने का आदेश दिया था। डीईओ के इस फैसले के बाद हड़कंप मच गया था। वहीं प्राइवेट स्कूलों का आरोप था कि उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए वक्त ही नहीं दिया गया।
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इस आदेश को लेकर जब मामला डीपीआई जितेंद्र शुक्ला के संज्ञान में आया, तो उन्होंने एक माह पूर्व जारी डीईओ के आदेश को तत्काल प्रभाव से रोकने का निर्देश दिया है। डीपीआई ने जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देश को अवैधानिक बताया है। इस मामले में डीईओ ने शिक्षा विभाग से इस बड़ी कार्रवाई के संदर्भ सूचना दी और ना ही अनुमोदन कराया।