छत्तीसगढ़भारत

छत्तीसगढ़ सरकार ने गैर जरूरी खर्चों पर लगाई रोक…वित्त विभाग ने जारी किया आदेश

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने गुरुवार को बड़ा फैसला लेते हुए गैर जरूरी खर्चों पर रोक लगा दी है। वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 27 फरवरी के बाद जरूरत नहीं होने के बावजूद बजट खपाने होने वाले खरीदी पर रोक रहेगी। हालांकि इस फैसले से राजभवन, विधानसभा और मुख्यमंत्री सचिवालय को पृथक रखा गया है।

इसे भी पढ़े: रेल यात्री कृपया ध्यान दें: ये 13 ट्रेनें हो रही हैं शुरू…देखिए पूरा शेड्यूल

जारी आदेश में कहा गया है कि

  • वर्ष 2020-2021 के बजट में प्रावधानित राशि से 27 फरवरी. 2021 के पश्चात क्रय पर पूर्णतः प्रतिबंध होगा। यह प्रतिबंध निम्नलिखित मदो में लागू नहीं होगा
  • केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना केन्द्र प्रवर्तित योजना (केन्द्राश प्राप्त होने पर आनुपातिक राज्याश सहित कुल राशि में से, विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना, केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त अनुदान, नाबार्ड पोषित योजना एवं अतिरिक्त एवं विशेष केन्द्रीय सहायता पोषित परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु क्रय की जाने वाली सामग्री।

इसे भी पढ़े: पर्यावरण प्रदूषण मंडल की साइंटिस्ट निलंबित…अस्पताल में निरीक्षण के दौरान रिश्वत लेने का आरोप

  • निर्माण विभागों (लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा एवं वन विभाग) से संबंधित चालू परियोजनाओं में भंडार की स्थिति का आकलन करने के उपरात आगामी एक माह में उपयोग आने वाली सामग्री।
  • जेलों, शासकीय एवं राज्य कर्मचारी बीमा योजनान्तर्गत चल रहे अस्पतालों तथा विभिन्न विभागों द्वारा संचालित छात्रावासों व आश्रमों में भोजन, कपड़ा,
  • दवाईयों क्रय तथा अन्य प्रासंगिक व्याय।
  • पोषण आहार हेतु आंगनबाड़ी केन्द्रों में प्रदाय किए जा रहे खाद्यान का क्रय तथा परिवहन।
  • आसवनियों से खरीदी गई देशी मदिरा का क्रय
  • पेट्रोल, डीजल एवं वाहन मरम्मत से संबंधित क्रय
  • लेखन सामग्री से संबंधित क्रय के रूपये 5.000 तक के
  • रूपये 5,000 तक अन्य आकस्मिक क्रय के देयक
  • दिनांक 27 फरवरी, 2021 या इसके पश्चात वित्त विभाग द्वारा दी गई स्वीकृति से किए गए क्रय

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *