छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का फैसला: संबित पात्रा की नहीं होगी गिरफ्तारी…इस मामले में दी बड़ी राहत

बिलासपुर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को बिलासपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने पात्रा के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द कर दिया है। जस्टिस संजय.के.अग्रवाल की सिंगल बेंच ने FIR रद्द करने का फैसला सुनाया।

बता दें कि युवा कांग्रेस ने कोरबा और रायपुर में संबित पात्रा के खिलाफ FIR करवाया था। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि नौ व 10 मई को अपने ट्वीटर हैंडल के जरिए देश में हुए 1984 के दंगों के लिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को जिम्मेदार ठहराया था।

युवा कांग्रेस ने इस पूरे मामले को मानहानिकारक मानते हुए व भाजपा प्रवक्ता द्वारा इस तरह की ट्वीट के जरिए हिंसा भड़काने का प्रयास करने का आरोप लगाया गया था। इस मामले में सिविल लाइन रायपुर व भिलाई नगर थाने में एफआइआर दर्ज कराया गया था।

दूसरी ओर संबित पात्रा ने इस मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पात्रा ने एफआईआर रद्द के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल किया था। वहीं आज मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पात्रा के पक्ष में फैसला सुनाते हुए दर्ज FIR रद्द करने का आदेश दिया।

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