छत्तीसगढ़: शादी समारोह में उमड़ी भीड़, मेहमानों की तरह पहुंची प्रशासन की टीम, थमाया चालान

जशपुर: कलेक्टर महादेव कावरे के मार्गदर्शन और एस डी एम जशपुर सुआकांक्षा त्रिपाठी के दिशा निर्देश में कोरोना संक्रमण की सुरक्षा को देखते हुए और लाकडाउन का पालन नहीं करने वालो पर कार्रवाई की जा रही। शादी और अन्तिम संस्कार के लिए 10 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति एसडीएम द्वारा दिया जाता है। जशपुर तहसीलदार लक्ष्मण राठिया और नायब तहसीलदार साहू द्वारा कार्रवाई किया जा रहा है। तहसीलदार राठिया ने ग्राम सारूडीह जशपुर से प्राप्त शिकायतों के आधार पर फुलमैत बाई के यहां लॉकडाउन अवधि मे बिना अनुमति के शादी किए जाने एवं 60-70 व्यक्तियों की उपस्थिति होने की जानकारी मिली। तब तहसीलदार ने कार्रवाई करते हुए वहां पहुंचे और वहां पहुंचते ही भीड़ छट गई सभी घरों में घुस गए।

तहसीलदार लक्ष्मण राठिया एवं नायब तहसीलदार द्वारा लॉक डाउन के निर्देशों का पालन न करने पर उक्त व्यक्तियों पर कार्रवाई करते हुए शादी परिवार पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाकर वसूली किया गया। विदित हो कि कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार लॉक डाउन अवधि मे व्याह अथवा दशगात्र मे 10 व्यक्ति की उपस्थित की अनुमति प्राप्त है।

तहसीलदार द्वारा बाजार मे की गई कार्रवाई

जशपुर मे कोरोना की बढ़ते हुए केसेस को रोक लगाने के लिए तहसीलदार लक्ष्मण राठिया नायब तहसीलदार व्यास साहू, हल्का पटवारी, पुलिस दल, आर आई नगरपालिका जशपुर , के द्वारा कठोर कार्यवाही करते हुए। बाजार मे किराना सामान बेचने वाले सुधीर, विशाल, राजेंद्र एवं बादल साहू बाधरकोना पर कार्रवाई करते हुए 4000 रु का जुर्माना वसूला गया तथा बाजार के लिए निर्धारित समय सुबह 06 से 09 पर ही बाजार फल-सब्जी क्रय विक्रय करने की हिदायत दी गई तथा प्रत्येक दुकानदार को सेनेटाइजर, मास्क रखने एवं सोशल डिस्टेंस का पालन करने कहा गया अन्यथा कार्रवाई किए जाने की बात कही गई।

दुकान बंद पर घर से सामान बेचने पर हुई कार्रवाई

लॉकडाउन अवधि मे ही निरिक्षण के दौरान भागलपुर मे गुप्ता किराना स्टोर बरटोली से दुकान बंद होने पर भी घर के अंदर से सामान बेचने के कारण 2000 रुपए का अर्थदंड अधिरोपित कर वसूली किया गया तथा दुकान सील करने की कार्रवाई की गई।

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