बिलासपुर

हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं दिया मुआवजा और निजी जमीन में बना दी सड़क व नाली…नगर निगम आयुक्त को अवमानना नोटिस जारी

बिलासपुर। हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी भू स्वामी को जगदलपुर नगर निगम ने मुआवजा राशि नहीं दी और जमीन का अधिग्रहण कर सड़क व नाली बना दी। इस मामले में दायर न्यायालय की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने नगर निगम आयुक्त को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

जगदलपुर निवासी थलेश चंद्र दुबे की निजी जमीन पर नगर निगम ने वर्ष 2018 में सड़क और नाली का निर्माण कर दिया। इसके लिए न तो पूरी तरह जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई हुई और न ही उन्हें मुआवजा राशि दी गई। नगर निगम के इस रवैए से परेशान होकर उन्होंने अधिवक्ता विवेक चोपड़ा के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की।

पूर्व में प्रकरण की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने नगर निगम जगदलपुर को छह माह में विधि अनुरूप अधिग्रहण व मुआवजे की प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया था। इसके बाद भी तय समय सीमा में निगम ने हाई कोर्ट के आदेश पर अमल नहीं किया। वहीं बाद में पुनरीक्षण याचिका दायर कर दी। याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस गौतम भादुड़ी ने नगर निगम को आदेशित किया कि याचिकाकर्ता को 45 दिन के भीतर भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के तहत मुआवज राशि दी जाए।

इसके साथ ही अदालत के पिछले आदेश पालन न होने पर पांच हजार स्र्पये जुर्माना भी लगाया था। इसके बाद भी नगर निगम ने हाई कोर्ट के दोबारा आदेश पर निर्धारित समय सीमा के भीतर अमल नहीं किया। आदेश का पालन नहीं होने पर उन्होंने अधिवक्ता चोपड़ा के माध्यम से हाई कोर्ट में न्यायालय की अवमानना दायर की है।

इसमें तत्कालीन और वर्तमान निगम आयुक्त नेतराम चन्द्राकर व प्रेम कुमार पटेल को पक्षकार बनाकर बनाया गया है। शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस गौतम भादुड़ी ने नगर निगम आयुक्त को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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