निगम अमले ने शुरू किया जांच अभियान: जिन संस्थानों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं हो रहा…उन पर जुर्माना…7 दिन का अल्टीमेटम

रायपुर। शहर में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को लेकर नगर निगम ने भवनों की जांच-पड़ताल शुरू कर दी है। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं होने पर भवन मालिक के खिलाफ जुर्माना लगाया जा रहा है। और उन्हें सात दिन का समय भी दिया जा रहा है। इस अवधि में उन्हें सिस्टम लगाने के बाद उसका सर्टिफिकेट निगम में जमा करना होगा।
निगम के सभी जोन कमिश्नरों को अपने-अपने क्षेत्रों में जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। गुरुवार को जोन-6 के नगर निवेश विभाग की टीम ने रिंग रोड-1 में दीवान हॉस्पिटल की जांच की।इस दौरान वहां रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं मिला। जोन कमिश्नर के निर्देश पर दीवान हॉस्पिटल प्रबंधक को एक सप्ताह के भीतर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने का निर्देश दिया गया। साथ ही 2 हजार का जुर्माना भी लगाया गया।
इन जगहों पर चालू हालत में मिला हार्वेस्टिंग सिस्टम
जोन-4 पंडित रविशंकर शुक्ल वार्ड 35 के पंडरी मेन रोड में होटल सिमरन, श्याम प्लाजा, निरंकारी फर्नीचर,श्री शिवम में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की जांच की गई। सभी चारों संस्थानों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम पाया गया। जोन की टीम ने सम्बंधित सभी संस्थानों के प्रबंधकों को सिस्टम का नियमित रखरखाव करने और चालू रखने के निर्देश दिए।
जोन-2 की टीम ने होटल शिवम रिजेंसी, जोन-3 ने छत्तीसगढ़ नेत्र हॉस्पिटल, जोन-7 ने डॉक्टर जाउलकर कान, नाक, गला हॉस्पिटल, समता शॉपिंग आर्केड, जोन-9 ने अविनाश सन सिटी में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की जांच की। सभी जगह सिस्टम चालू मिला। निगम कमिश्नर ने सभी जोन अफसरों को यह अभियान नियमित रूप से चालू रखने के निर्देश दिए।