बिलासपुर। खदान स्वीकृत कराने के बाद भी उत्खनन में लेटलतीफी करने के आरोप में जिला खनिज विभाग ने मस्तूरी क्षेत्र के दो दर्जन से अधिक गिट्टी खदान संचालकों पर 11 लाख 13 हजार स्र्पये का जुर्माना ठोंका है। उत्खनन नहीं करने के कारण विभाग को राजस्व की हानि हो रही थी।
खनिज विभाग ने मस्तूरी और जयरामनगर के दो दर्जन से अधिक गिट्टी खदान शामिल हैं। विभाग के अधिकारियों ने मस्तूरी की आठ खदानों पर जुर्माना किया है। इसमें संजय अग्रवाल की दो खदानों पर एक लाख 20 हजार रुपये, दौलत विधानी की तीन खदानों पर एक लाख 80 हजार रुपये, कौशल सिंग की खदान पर 60 हजार रुपये का जुर्माना ठोंका है।
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इसी तरह जयरामनगर की आठ खदानों पर पांच लाख रुपये से अधिक का जुर्माना किया है। भगवानदास विधानी की दो खदान से 60 हजार रुपये , कपिलेंद्र शर्मा की दो खदान से 60 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। विमल सिंह, त्रिलोक शर्मा, तुलाराम शर्मा, वीरेंद्र प्रताप मिश्रा और अजय शर्मा की एक-एक खदान पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है।
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खनिज विभाग की करवाई में मोहतरा की चार खदानें शामिल हैं। जिसमे परमानंद विधानी की एक खदान से 78 हजार 500 रुपये का जुर्माना किया गया है। कन्हैया मिनरल्स की दो खदान से एक लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। मोहतरा में सुबीर मल्होत्रा की दो खदानों पर 90 लाख रुपये का जुर्माना किया गया है। उल्लेखनीय है कि कोरोना काल के बाद शासन को विभिन्न् स्रोतों से होने वाली आय काफी कम हो गई है। ऐसे में विकास कार्यों को लेकर दिक्कत आ रही है। ऐसे में शासन अपने घाटे को कम करने के साथ आय बढ़ाने का प्रयास कर रही है।
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