रायपुर। वित्तीय वर्ष 2020-21 समाप्त होने में अब केवल एक दिन का समय और बाकी है। इन एक दिन में आपको आयकर से जुड़े कई महत्वपूर्ण काम करने होंगे। अगर नहीं किया तो आपको जुर्माने के साथ ही जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवा लीजिए। वरना, आपको 10 हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
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31 मार्च को इसकी आखिरी तारीख है। कर विशेषज्ञों से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में अभी भी 10 फीसद से अधिक लोगों का पैन कार्ड से आधार लिंकिंग होना बाकी है। कर विशेषज्ञों का कहना है कि तत्काल ही लोगों को यह कर लेना चाहिए। इसके साथ ही अगर वित्तीय वर्ष 2019-20 का आयकर रिटर्न लेट फीस के साथ 31 मार्च तक जमा कर दे।
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ऐसा नहीं करने पर आप आयकर रिटर्न जमा नहीं कर पाएंगे और साथ ही आपका टैक्स अगर पांच हजार रुपये से ज्यादा है व आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है तो जेल की हवा भी खानी पड़ेगी। कर विशेषज्ञों का कहना है कि करदाताओं को इन चीजों के बारे में ध्यान देना जरूरी है।
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इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आप जीएसटी कंपोजीशन स्कीम का लाभ लेना चाहते है तो इसका लाभ केवल 31 मार्च तक ही उठा सकते हैं। इसके बाद आप इस स्कीम का लाभ नहीं उठा पाएंगे। साथ ही विवाद से विश्वास स्कीम का फायदा भी 31 मार्च तक ही उठाया जा सकता है। इसलिए आप फौरन सक्रिय हो जाएं। परेशानियों से बचने के लिए पैन से आधार लिंक करा लें।
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