रायपुर

Income Tax Department: बेनामी संपत्ति यानि जुर्माने के साथ जेल की हवा पक्की

रायपुर। बेनामी संपत्ति के मामले में आयकर विभाग ने और सख्त रवैया अपनाया है। नए नियम के अनुसार बेनामी संपत्ति मिलने पर आपकी पूरी संपत्ति जब्त होने के साथ ही 25 फीसद जुर्माना लगेगा। साथ ही एक से सात साल तक की जेल की हवा खानी पड़ेगी।

कर विशेषज्ञों से मिली जानकारी के अनुसार 28 साल पहले जब बेनामी संपत्ति के लिए नियम बना था, तब यह उतना सख्त नहीं था। लेकिन नोटबंदी के दौरान साल 2016 में बेनामी संपत्ति के नियमों में बदलाव किया गया। बदलाव किए गए नियम के अनुसार अब जुर्माने के साथ ही जेल की हवा पक्की है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि दूसरों के नाम पर मकान,जमीन या गाड़ी खरीदना या डिपाजिट करना आपको भाड़ी पड़ने वाला है।

आयकर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष चेतन तारवानी का कहना है कि करदाताओं को अपना टैक्स पूरी ईमानदारी से पटाना चाहिए। पूरी ईमानदारी से टैक्स पटाकर ही आने वाली परेशानियों से बचा सकता है।

यह होती है बेनामी संपत्ति

अगर आपने अपने पैसों से दूसरे के नाम संपत्ति खरीदी या डिपाजिट किया। जिसका पूरा लाभ आपको होने वाला है। ऐसी स्थिति में इसे बेनामी संपत्ति कहा जाएगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने अपने पैसो से अपने परिचित या दोस्त के नाम मकान या गाड़ी खरीदा और इसका सीधा संबंध आपसे है,लाभ आपको हो रहा है। इसे बेनामी संपत्ति कहा जाएगा।

ये नहीं है बेनामी

आप अपनी पत्नी या बच्चों के नाम संपत्ति खरीदते है तो इसे बेनामी नहीं कहा जाएगा। साथ ही अगर आपने माता-पिता, भाई-बहन के नाम से भी संपत्ति खरीदी है और इसमें आपका नाम भी जुड़ा हुआ है तो इसे बेनानी संपत्ति नहीं कहा जाएगा।

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