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Income Tax dispute: विवाद से विश्वास स्कीम का फायदा लेने के लिए बचे सिर्फ तीन दिन और

रायपुर। सालों से टैक्स के पुराने मामलों को निपटाने के लिए आयकर विभाग द्वारा विवाद से विश्वास स्कीम लाई गई है। इस स्कीम का फायदा उठाकर करदाता केवल टैक्स चुकाकर ही अपने पुराने मामले निपटा सकते हैं और उन्हें किसी भी प्रकार से ब्याज और पैनाल्टी नहीं देनी पड़ेगी। इस स्कीम का फायदा लेने के लिए करदाताओं के पास तीन दिन का समय और है।

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इस महीने की 28 फरवरी को इसकी आखिरी तारीख है। बताया जा रहा है कि 28 फरवरी तक करदाता स्कीम का फायदा ले सकते हैं और इसका भुगतान उन्हें 31 मार्च तक करना है। आयकर विभाग से मिली जानकारी के अनुसार विवाद से विश्वास स्कीम पूरी तरह से करदाताओं के फायदे के लिए है। स्कीम का फायदा उठाकर वे अपने पुराने से पुराने विवादों को सुलझा सकते हैं। यह स्कीम पूरी तरह से करदाताओं के फायदे के लिए है। गौरतलब है कि पहले यह स्कीम 31 दिसंबर 2020 तक थी, लेकिन करदाताओं के लिए सरकार ने स्कीम को आगे बढ़ाकर 28 फरवरी कर दिया।

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प्रदेश को करीब नौ हजार करोड़ का मिलेगा टैक्स

जानकारों का कहना है कि इस स्कीम से छत्तीसगढ़ को करीब नौ हजार करोड़ रुपये का टैक्स मिलेगा। अभी तक प्रदेश में इस स्कीम का फायदा लेने के लिए तीन हजार से भी अधिक आवेदन आ चुके हैं और अभी भी स्कीम का फायदा लेने के लिए तीन दिन का समय है।

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आयकरदाता की संख्या भी 10 फीसद बढ़ी

वित्तीय वर्ष 2019-20 में छत्तीसगढ़ में आयकरदाताओं की संख्या में भी 10 फीसद की बढ़ोतरी हुई है। कर विशेषज्ञों से मिली जानकारी के अनुसार, आयकरदाताओं की संख्या इस साल करीब साढ़े 11 लाख हो गई है। आयकर दाता भी अब धीरे-धीरे टैक्स चुकाने के प्रति जागरुक होते जा रहे है, इसलिए संख्या बढ़ रही है।

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