जांजगीर चाम्पा। जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कोरोना वायरस (COVID – 19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम तथा आमजनों के सुरक्षा की दृष्टिकोण से जांजगीर चाम्पा जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को दिनांक 13-04-2021 सायं 6:00 बजे से दिनांक 23-04-2021 रात्रि 11:59 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाकर जिला जांजगीर चाम्पा में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कडे प्रतिबंध अधिरोपित किये गये है ।
जांजगीर चाम्पा जिले में व्यवसायिक गतिविधियों पर अधिरोपित प्रतिबंधों एवं सम्पूर्ण जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के बावजूद कोविड -19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या एवं इस महामारी से होने वाली मौतों की संख्या चिन्ता का विषय है । मानव जीवन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है तथा मुक्त आवागमन से आम जनता की सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न होने की आशंका बनी हुई है , जिससे सम्पूर्ण जांजगीर – चाम्पा जिले में कंटेनमेंट जोन की अवधि में वृद्धि किया जाना आवश्यक हो गया है ।
जिला जांजगीर चाम्पा में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कोरोना वायरस (COVID – 19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम तथा आमजनों के सुरक्षा की दृष्टिकोण से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 , आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 , 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट 1987 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यालयीन आदेश क्रमांक / 205 / एडीएम / 2021 जांजगीर , दिनांक 11-04-2021 सहपठित आदेश क्रमांक / 211 / एडीएम / 2021 जांजगीर , दिनांक 12-04-2021 एवं आदेश क्रमांक / 235 / एडीएम / 2021 जांजगीर , दिनांक 16-04-2021 के द्वारा जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए कलेक्टर जिला जांजगीर चाम्पा यशवंत कुमार ने निम्नलिखित आदेश प्रसारित किया है।
देखिए आदेश