कलेक्शन सेंटर की आड़ मे किया जा रहा है श्री पैथोलैब का संचालन…शौचालय व पानी की नहीं कोई व्यवस्था…BMO से की गई शिकायत

जांजगीर चांपा। सक्ती तहसील के वार्ड नंबर 5 मे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सक्ती के पीछे जीतेन्द्र पटेल के द्वारा सन् 2020 से कलेक्शन सेंटर की आड़ मे श्री पैथोलैब का संचालन किया जा रहा है।

नर्सिंग होम एक्ट के तहत निम्न मापदंडों को पूरा करना अनिवार्य है:-

  1. छोटे लेबो को क्लीनीकल प्रक्रियाएं जैसे एचबी, टीएलसी, डीएलसी, शुगर  (ब्लड एवं यूरिन) जांच करने का अधिकार होता है।
  2. लैब का न्यूनतम छेत्रफल 120 वर्ग फुट + 40 वर्ग फुट होना अनिवार्य है।
  3. क्लीनीकल लैब मे प्रति टैक्नीशियन 600 मिलीमीटर चौड़ा और 900 मिलीमीटर ऊँचा तथा लगभग 2 मीटर लंबा बैंच होना अनिवार्य है।
  4. लैब के भारसाधक पैथोलॉजिस्ट के लिए पर्याप्त कक्ष होना चाहिए, प्रत्येक लैब बैंच मे स्वान नेक फिटिंग्स,रीजेंट शेल्विंग,गैस एवं पॉवर प्वाइंट और काउंटर कैबिन के साथ लैब सिंक होना तथा लैब बैंच का शीर्ष एसिड अल्कली प्रूफ होना अनिवार्य है।
  5. सभी पैथोलॉजी लैब मे अग्निशमक यंत्रो जैसे नगरपालिका प्राधिकरणों द्वारा यथा निर्धारित आग बुझाने के यन्त्र का संधारण करना अनिवार्य है।
  6. सम्यक एकांतता (गोपनीयता) सहित सैम्पल संग्रहण के लिए सर्व सुविधा युक्त स्वच्छ शौचालय एवं पानी की सुविधा होनी चाहिए।
  7. छोटे मेडिकल लैब को किसी एम.बी.बी.एस.डॉक्टर के अधीन संचालित किया जाना अनिवार्य है।

किंतु श्री पैथोलैब के संचालक जितेंद्र पटेल ने नर्सिंग होम एक्ट के तहत बताए गए किसी भी मापदंड को पूरा नहीं किया है।उक्त पैथोलैब का संचालन एक छोटे से कमरे मे बिना किसी एम.बी.बी.एस.डॉक्टर के किया जा रहा है। शौचालय एवं पानी की कोई व्यवस्था नहीं है।

लैब मे उपयोग की जाने वाली सुई, सीरींज, रूई व अन्य अपशिष्ट पदार्थ को निपटान करने की कोई व्यवस्था नहीं है। पर्यावरण संरक्षण मंडल बिलासपुर ने भी इनके अपशिष्ट पदार्थों का निपटान करने से साफ इनकार किया है। SNN24 न्यूज़ की टीम ने जितेन्द्र पटेल से इस संबंध मे पूछा तो उन्होंने बताया की वे अपने लैब के अपशिष्ट पदार्थ का निपटान नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों को दे कर करते है

श्री पैथोलैब के संचालक जितेंद्र पटेल ने कलेक्शन सेंटर के नाम से अस्थाई रजिस्ट्रेशन करवाया है  किंतु उक्त पैथोलैब मे लीवर, किडनी,एचआईवी जैसी घातक बीमारियों की जांच भी की जा रही है। जिसकी जांच करने का अधिकार इनको नहीं है फिर भी इनके द्वारा नर्सिंग होम एक्ट के तहत सारे मापदंडों को दरकिनार करते हुए कलेक्शन सेंटर की आड़ मे श्री पैथोलैब का संचालन किया जा रहा है,

इस संबंध मे खंड चिकित्सा अधिकारी सक्ती श्री अनिल चौधरी को लिखित मे शिकायत की गई है. शिकायतकर्ता का कहना है कि उनके पास श्री पैथोलैब मे मरीज की गंभीर बीमारियों की जांच करते व जांच रिपोर्ट तैयार करते हुए वीडियो एवं जांच रिपोर्ट उपलब्ध है जो उक्त लैब की कथनी और करनी मे अंतर करने के लिए पर्याप्त है.

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