बिलासपुर

स्कूल के खिलाफ याचिका: बकाया फीस न देने पर पैरेंट्स को भेजा था नोटिस…बच्चे को स्कूल से निकालने की दी थी धमकी…मामला पहुंचा हाईकोर्ट

बिलासपुर। माडर्न स्कूल के फीस वसूली नोटिस का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट से अब इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की गई है। अभिभावकों को स्कूल ने नोटिस जारी करते हुए फीस जमा नहीं होने पर बच्चों को स्कूल से निकालने की धमकी दी गई है। इस पर पालकों और स्कूल मैनेजमेंट का विवाद हो गया था। मामला सुलझता न देख पैरेंट्स ने अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

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यह है याचिका में

अनिल कुमार पांडेय, जितेंद्र कुमार पटेल, रीना गुप्ता के साथ कुछ और लोगों ने मिलकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें बताया गया है कि मार्डन स्कूल ने उन्हें 3 फरवरी 2021 को नोटिस जारी कर अंतिम चेतावनी दी है। स्कूल की तरफ से कहा गया है कि 10 दिनों के भीतर स्कूल के 2020-21 के सभी बकाया फीस को जमा करें। ऐसा नहीं करने पर बच्चों को स्कूल से बाहर कर दिया जाएगा। इसके जवाब में 8 फरवरी को अभिभावकों ने स्कूल को एक पत्र लिखा ।

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इस पत्र में पैरेंट्स ने हाईकोर्ट के आदेश का जिक्र करते हुए लिखा कि एक याचिका पर 9 जुलाई 2020 को हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि स्कूल बच्चों की पढ़ाई व शिक्षा में कोई दबाव और प्रभाव नहीं डालेंगे। पैरेंट्स ने लिखा है कि स्कूल ट्यूशन फीस में जोड़कर अतिरिक्त शुल्क भी वसूलते हैं। चूंकि अब ऑनलाइन क्लास ही हो रही है तो अतिरिक्त शुल्क ट्यूशन फीस से घटाकर सिर्फ ट्यूशन फीस लिया जाए। स्कूल से हमने बार-बार पूछा कि उन्हें प्रति माह कितना फीस देना है।

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पालकों का दावा है कि फीस की कोई स्पष्ट जानकारी स्कूल ने नहीं दी और अब स्कूल से निकालने, परीक्षा में नहीं बैठने देने सहित तरह-तरह की बातों से स्कूल प्रताड़ित कर रहे हैं। अभिभावकों के पत्र के बाद 15 फरवरी को स्कूल ने फिर से नोटिस निकाला का कि 5 दिन के भीतर अगर ट्यूशन फीस जमा नहीं किया जाता है तो बच्चों को बाहर कर दिया जाएगा। उन्हें बिना सूचना दिए स्कूल से निकाल दिया जाएगा। मामले की सुनवाई अब हाईकोर्ट में की जाएगी।

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