रेल मंत्रालय (Ministry of Railways) ने सोमवार को इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) को मोबाइल कैटरिंग के सभी तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स को समाप्त (Terminate) करने का आदेश दिया। मंत्रालय ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा कि इंडियन रेलवे ने IRCTC के आदेश दिया है कि वह सभी मोबाइल कैटरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स को रद्द कर दे, चाहे वह ट्रेन से यात्रा करने वाले पैसेंजर्स को बेस किचन में तैयार किया गया खाना ही क्यों न परोस रहे हों।
रेल मंत्रालय ने कहा कि इसे कोरोना वायरस के कारण उपजे हालात की वजह से एक्सेप्शन मानें और इसे कॉन्ट्रैक्टर की गलती के रूप में नहीं देखा जाए। रेल मंत्रालय ने सभी कॉन्ट्रैक्ट्स को समाप्त करने का आदेश देते हुए कहा कि किसी भी फूड कॉन्ट्रैक्टर पर खाना नहीं परोसने की स्थिति में फाइन नहीं लगाया जाए और उनकी सिक्योरिटी डिपोजिट और एडवांस लाइसेंस फीस उन पर बकाया भुगतान आदि को एडजस्ट करने के बाद लौटा दिया जाए
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दरअसल, 19 जनवरी 2021 को मद्रास हाईकोर्ट में इंडियन रेलवे मोबाइल कैटरर्स एसोसिएशन (ICRMCA) ने यह मुद्दा उठाते हुए मांग की थी कि उन्हें रेलवे की कैटरिंग में अपनी सर्विस रीस्टोर करने की इजाजत दी जाए, जोकि लॉकडाउन के कारण मार्च, 2020 से ही बंद है।
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रेल मंत्रालय का यह आदेश कोर्ट में इस पीटिशन के बाद आया है। इससे पहले रेलवे ने कहा था कि फरवरी से ट्रेनों में E-Catering की सुविधा शुरू कर दी जाएगी। आपको बता दें की ट्रेनों में मोबाइल कैटरिंग की सुविधा 2014 में शुरू की गई थी, जिसमें यात्री अपने फेवरेट ब्रांड से ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर सकते थे और पैसेंजर्स को उनका ऑर्डर किया हुआ फूड उनके बर्थ पर डिलिवर होता था।
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