नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई, जब चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे को कहना पड़ा कि सुप्रीम कोर्ट के जज को Your Honour कहकर संबोधित ना करें.
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दरअसल, एक लॉ स्टूडेंट की याचिका पर मंगलवार को सर्वोच्च अदालत में सुनवाई हुई. लेकिन जैसे ही मामला सुना जाना शुरू हुआ तभी बात फंस गई.
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याचिका दाखिल करने वाले लॉ स्टूडेंट श्रीकांत प्रसाद ने अपनी बात कहनी शुरू की, तो उन्होंने चीफ जस्टिस को योर ऑनर कहकर संबोधित किया. इसी पर तुरंत टिप्पणी करते हुए CJI ने कहा कि आपने यहां पेश होने से पहले होमवर्क नहीं किया है, आप शुरुआत में ही बेंच को गलत तरीके से संबोधित कर रहे हैं.
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चीफ जस्टिस ने कहा कि जब आप योर ऑनर कह रहे हैं तो आपके दिमाग में या तो अमेरिका की कोर्ट है या कोई मजिस्ट्रेट कोर्ट. हम इन दोनों में से कोई भी नहीं हैं.
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जिसके बाद लॉ स्टूडेंट की ओर से कहा गया कि वह आपको माई लॉर्ड कह सकते हैं, लेकिन जस्टिस बोबडे ने कहा कि याचिका के अलावा कुछ और सुनने में हमारी दिलचस्पी नहीं है.
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हालांकि, जब याचिका की सुनवाई शुरू हुई तो अदालत ने कहा कि इस याचिका में सही तरीके से तथ्य नहीं रखे गए हैं, ना ही तर्क और आधार हैं. अब अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा है कि वो अपना होमवर्क बेहतर करें और दो हफ्ते के बाद फिर से आएं.
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गौरतलब है कि सर्वोच्च अदालत में कई बार ऐसे मौके आए हैं, जब CJI ने किसी याचिकाकर्ता को योर ऑनर कहने को लेकर टोका है. इसके अलावा कई बार माई लॉर्ड को लेकर भी आपत्ति जाहिर की गई है.
सुप्रीम कोर्ट में पैदा हुई अजीब स्थिति: लॉ स्टूडेंट की याचिका पर CJI की टिप्पणी…यह अमेरिकी कोर्ट नहीं…पढ़िए पूरा किस्सा
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई, जब चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे को कहना पड़ा कि सुप्रीम कोर्ट के जज को Your Honour कहकर संबोधित ना करें.
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दरअसल, एक लॉ स्टूडेंट की याचिका पर मंगलवार को सर्वोच्च अदालत में सुनवाई हुई. लेकिन जैसे ही मामला सुना जाना शुरू हुआ तभी बात फंस गई.
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याचिका दाखिल करने वाले लॉ स्टूडेंट श्रीकांत प्रसाद ने अपनी बात कहनी शुरू की, तो उन्होंने चीफ जस्टिस को योर ऑनर कहकर संबोधित किया. इसी पर तुरंत टिप्पणी करते हुए CJI ने कहा कि आपने यहां पेश होने से पहले होमवर्क नहीं किया है, आप शुरुआत में ही बेंच को गलत तरीके से संबोधित कर रहे हैं.
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चीफ जस्टिस ने कहा कि जब आप योर ऑनर कह रहे हैं तो आपके दिमाग में या तो अमेरिका की कोर्ट है या कोई मजिस्ट्रेट कोर्ट. हम इन दोनों में से कोई भी नहीं हैं.
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जिसके बाद लॉ स्टूडेंट की ओर से कहा गया कि वह आपको माई लॉर्ड कह सकते हैं, लेकिन जस्टिस बोबडे ने कहा कि याचिका के अलावा कुछ और सुनने में हमारी दिलचस्पी नहीं है.
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हालांकि, जब याचिका की सुनवाई शुरू हुई तो अदालत ने कहा कि इस याचिका में सही तरीके से तथ्य नहीं रखे गए हैं, ना ही तर्क और आधार हैं. अब अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा है कि वो अपना होमवर्क बेहतर करें और दो हफ्ते के बाद फिर से आएं.
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गौरतलब है कि सर्वोच्च अदालत में कई बार ऐसे मौके आए हैं, जब CJI ने किसी याचिकाकर्ता को योर ऑनर कहने को लेकर टोका है. इसके अलावा कई बार माई लॉर्ड को लेकर भी आपत्ति जाहिर की गई है.