जांजगीर चांपा

30 करोड़ की ठगी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार: पैसा डबल करने का लालच देकर 20 हजार लोगो से की ठगी…अलग-अलग राज्यो में ब्रांच खोलकर धोखाधड़ी…संपत्ति की होगी कुर्की

जांजगीर चांपा। छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले में पुलिस ने छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश और झारखंड में ब्रांच खोलकर लोगो को पैसा डबल करने का लालच देकर करीब 20,000 निवेशकों से 30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जांजगीर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया गया की 5,000 स्थानीय निवेशकों द्वारा कंपनी में करीब 5 करोड़ रुपए का निवेश किया गया था। कंपनी द्वारा निवेशकों को करीब 80 लाख रुपए लौटाया जाना शेष था।

जानकारी के मुताबिक, दिनांक 25.08.2016 को छत्तीसगढ़ अभिकर्ता एवं उपभोक्ता संघ एवं समस्त निवेशकों के साथ श्री जगन आ. श्री रामविशाल कुम्भकार उम्र 31 वर्ष साकिन वार्ड क्र 14 धमतरी द्वारा शुभ सांई देवकॉन इंडिया लिमिटेड के खिलाफ बचत स्कीम के तहत राशि जमा कराने व ज्यादा ब्याज दर का प्रलोभन देकर धोखाधडी किये जाने के संबंध में पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत पत्र दिया गया था। जिसपर थाना जांजगीर में जांच उपरांत अपराध क्रमांक 371/2016 धारा 409, 420, 34 भादवि ईनामी चिट एवं धन परिचालन (प्रतिषेध) 1978 की धारा 03, 04, 05 एवं छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों के संरक्षण अधिनियम की धारा 06, 10 के तहत आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था।

शुभ सांई देवकॉन इंडिया लिमिटेट कम्पनी के डायरेक्टरों द्वारा एजेंटो के माध्यम से जांजगीर क्षेत्र के निवेशकों से 5 करोड रूपये जमा कराया गया था तथा जमा राशि 5 साल में दोगुना कर वापस लौटाने सहित अन्य प्रलोभन देकर कम्पनी द्वारा निवेशकों से धोखाधड़ी की गई थी। जब नेताजी चौक नैला रोड, मंगल भवन के सामने, कोमल विला जांजगीर स्थित कंपनी का ब्रांच ऑफिस बंद हो गया एवं कम्पनी के डायरेक्टर फरार हो गये तो निवेशको द्वारा कम्पनी में जमा राशि के बदले प्राप्त बांड पत्र परिपक्व होने के उपरांत भी निर्धारित राशि वापस नही किया गया। तब निवेशकों को ठगी का अहसास हुआ।

संपत्ति की जानकारी लेकर नियमानुसार कुर्की की कार्यवाही की जाएगी

छत्तीसगढ़ शासन की मंशानुरूप चिटफण्ड कंपनी के प्रकरणों पर आरोपियों की गिरफ्तारी एवं संपत्ति चिन्हांकित कर कुर्की कर निवेशकों की धन वापसी की कार्यवाही हेतु जिले के पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत ठाकुर के द्वारा निरंतर निर्देश दिया जा रहा है। जिसके लिए नोडल अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री संजय महादेवा एवं उप पुलिस अधीक्षक श्री चन्द्रशेखर परमा के द्वारा थाना प्रभारी एवं विवेचको की सतत मीटींग को लेकर पर्यवेक्षण किया जा रहा है।

वरिष्ठ अधिकारीयों के निर्देशन मे थाना प्रभारी जांजगीर द्वारा “शुभ सांई देवकान इंडिया लिमिटेड कंपनी के फरार आरोपी मोहम्मद सीराज खान पिता स्व० अजीमुल्ला कुरैशी पता अमलीडीह (रायपुर) हा.मु. डुण्डा थाना सेज बहार रायपुर की पतासाजी हेतु तकनीकी जानकारी के आधार पर उप निरीक्षक पुष्पराज साहू के नेतृत्व में पुलिस टीम जिला महासमुंद भेजा गया था।

पुलिस टीम द्वारा लगातार तीन दिनों तक महासमुंद एवं रायपुर में रहकर आरोपी की पतासाजी कर आरोपी को रायपुर से थाना जांजगीर लाया गया। आरोपी के मामले में संलिप्त होने से विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा हेतु माननीय न्यायालय पेश किया गया। आरोपी के बैंक खाता, पेन कार्ड, आधार कार्ड एवं चल-अचल संपत्ति की जानकारी लेकर नियमानुसार कुर्की कार्यवाही की प्रक्रिया की जायेगी।

आरोपी की पतासाजी एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में उप निरीक्षक पुष्पराज साहू, सहायक उप निरीक्षक अफसर खान, सहायक उप निरीक्षक दिलीप सिंह, आरक्षक दीपक कश्यप एवं सायबर सेल जांजगीर का सराहनीय योगदान रहा।

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